Husband sentenced to life imprisonment for strangling his wif

पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, दोषी पति को उम्रकैद, इस वजह से दी वारदात को अंजाम

undefined

Husband sentenced to life imprisonment for strangling his wif

सोनीपत जिले के गोहाना शहर की मुगलपुरा कॉलोनी में घरेलू कलह के चलते पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं के तहत 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने मुगलपुरा कॉलोनी निवासी विकास को दोषी ठहराया। अदालत ने माना कि विकास ने 7 फरवरी 2021 को अपनी पत्नी ज्योति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में डालकर ड्रेन नंबर-8 में फेंक दिया।

घरेलू झगड़े में की गई हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि विकास और उसकी पत्नी ज्योति के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे। आरोपी के अनुसार, ज्योति बिना बताए घर से बाहर चली जाती थी और कई बार मायके भी चली जाती थी। 7 फरवरी 2021 को काम से लौटने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद विकास ने रस्सी से ज्योति का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद विकास ने शव को बोरे में भरकर उसी दिन ड्रेन नंबर-8 में फेंक दिया और मृतका के मायके पक्ष को फोन कर यह झूठी जानकारी दी कि ज्योति झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई है।

भाई को हुआ शक, ऐसे खुला राज

अगले दिन ज्योति का भाई गांव लाखू बवाना निवासी राकेश बहन की तलाश में गोहाना पहुंचा। बच्चों और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद उसे संदेह हुआ। राकेश ड्रेन के उस स्थान पर पहुंचा जहां शव फेंका गया था। शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।

राकेश की शिकायत पर पुलिस ने विकास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया, जबकि उसके भाइयों पर साजिश रचने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया था। विकास पेशे से चिनाई का काम करता है और घटना से कुछ समय पहले ही परिवार सहित गोहाना आकर किराए के मकान में रह रहा था।

अदालत का फैसला

अदालत ने सभी सबूतों, गवाहों और परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर विकास को हत्या और शव ठिकाने लगाने का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।